Thursday 16-04-2026

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्रदान ना किए जाने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर किया अर्थदंड अधिरोपित

Posted By Vinod Kewat
  • Updated Wednesday Mar 19 2025
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्रदान ना किए जाने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर किया अर्थदंड अधिरोपित style="text-align: Justify; line-height: 1.5;"

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत यह कार्यवाही की गई है।

नायब तहसीलदार नर्मदापुरम नगर सृष्टि डेहरिया पर 2,500 रुपएतहसीलदार पिपरिया वैभव बैरागी पर 5,000 रुपएतहसीलदार नर्मदापुरम नगर देवशंकर धुर्वे पर 2,250 रुपएअतिरिक्त तहसीलदार नर्मदापुरम नगर  देवशंकर धुर्वे पर 750 रुपए एवं तहसीलदार इटारसी शक्ति सिंह तोमर पर 1,750 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है। उक्ताशय में समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान न किए जाने पर अधिनियम की धारा 5(2) के तहत संबंधित अधिकारियों पर यह कार्यवाही की गई है।

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